Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Haryana | Vivah Shagun Yojana Haryana Online Application Form | Haryana Kanyadan Yojana
हरियाणा सरकार नें आर्थिक रूप से ग़रीब परिवार की लड़कियों के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना को शुरू किया था जिसके तहत ग़रीब परिवार की बेटियों को शादी के लिए 41000 रुपय सहायता राशि के रूप में दिए जाते थे | सरकार नें अब इस योजना में बदलाव करते हुए यह फ़ैसल लिया है कि अब Haryana Kanyadan Yojana के तहत बेटियों को शादी के लिए 41000 और 51000 दिए जाएँगे |
Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Haryana
यह योजना हरियाणा सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग के जाती परिवार की बेटियों के लिए शुरू की गयी है | इस योजना में पिछड़े वर्ग के साथ साथ विधवा महिलाओं की बेटियाँ भी आवेदन कर सकती हैं | जो भी पिछड़े वर्ग के परिवार इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें Welfare Of Scheduled Caste & Welfare Department की अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा | Vivah Shagun Yojana Haryana Online Application Form आप किस तरह भर सकते हैं इस लेख में स्ंक्षेप में वर्णित किया हुआ है | आप पूरे लेख को ध्यानपूर्वक पड़ें |
Haryana Kanyadan Yojana Highlights
आपको बता दें Haryana Kanyadan Yojana के तहत जो राशि दी जाएगी वह 41000 और 51000 है, जो कि 2 किष्तों में दी जाएगी |
41000 राशि उन ग़रीब परिवार की बेटियों को दी जाएगी जो अनुसूचित जाती, तलाक़शुदा, अनाथ और निराशरित बेटियों की लिए दी जाएगी |
विधवा बेटी की महिलाओं के लिए 51000 की राशि तय की गयी है, खिलाड़ी महिलाओं के लिए 31000 और सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 11000
आपको यह राशि 2 किस्तों में दी जाएगी, दूसरी किस्त शादी के 6 माह के अंदर शादी प्रमाण पत्र जमा करवाने पर दी जाएगी |
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Haryana Kanyadan Yojana Required Documents
पहचान पत्र
आय प्रमाण पत्र
स्थाई निवास प्रमाण पत्र
जाती प्रमाण पत्र
शादी का प्रमाण पत्र
बैंक की डीटेल्स
अगरकोई तलाक़शुदा है तो तलाक़ प्रमाण पत्र
Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Haryana Eligibility
आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 1 लाख से कम होनी चाहिए |
आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए |
विधवा या तलाक़शुदा महिलाएँ दोबारा विवाह करने पर इस योजना का लाभ ले सकती हैं |
लड़की की उम्र 18 साल या इस से अधिक और लड़के की उम्र 21 साल या इस से अधिक होनी चाहिए |
Vivah Shagun Yojana Haryana Online Application Form
अधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ |
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