योगी सरकार नें उत्तर प्रदेश में कन्याओं के विवाह के लिए यूपी विवाह अनुदान योजना शुरू की है, इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग , अल्पसंख्यक और सामानया जाति के परिवार की बेटियों की शादी पर 51000 रुपय अनुदान के रूप में दिए जाएँगे | इस लेख के माध्यम से हम आपको बताएँगे कि किस प्रकार UP Kanya Vivah Yojana Online Form भर सकेंगे और आवेदन फार्म भरे जाने के उपरांत आप कैसे अपने आवेदन आवेदन फार्म की स्थिति जांज सकेंगे और किस प्रकार आप UP Vivah Anudan Status में अपना नाम देख सकेंगें |
यूपी विवाह अनुदान योजना को शुरू करने का कारण
इस योजना को शुरू करने का मुख्य कारण ग़रीब परिवार में जन्मी लड़कियों की शादी में अनुदान राशि देकर उनकी सहयता करना है |
उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है |
अधिकांश परिवार अपनी बेटियों की शादी के लिए धन नही जोड़ पाते जिसके कारण उन्हें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है |
ग़रीबी के चलते भ्रूण हत्या के मामले भी बहुत सामने आते हैं |
इसी धारणा को बदलने के लिए और बेटियों की शादी को प्रोत्साहन देने के लिए UP में Vivah Anudan Yojana को शुरू किया गया है |
इस योजना के तहत विधवा और विकलांग औरतें भी आवेदन कर सकती हैं |
उत्तर प्रदेश कन्या विवाह योजना के तहत कितनी राशि दी जाएगी
योजना के तहत योगी सरकार द्वारा 51000 रुपय देने का एलान किया गया है |
यह राशि उन्हीं परिवारों को दी जाएगी जो योजना की नियम और शर्तों से मेल खाएँगे |
यूपी विवाह अनुदान योजना 2020 के लिए ज़रूरी पात्रता
आपको आवेदन फार्म भरते समय निम्नलिखित कागजात pdf के रूप में upload करने होगें —
NOTE — फोटो का साइज़ 1 KB से 40 KB के बीच होना चाहिए | बाकी दस्तावेज़ों का साइज़ 1 KB से 500 KB तक होना चाहिए
जाति प्रमाण पत्र संख्या
आय प्रमाण पत्र
बैंक खाते की पासबूक कॉपी upload करनी होगी
IFSC Code
बैंक ख़ाता संख्ये नंबर
पहचान पत्र की फोटोकॉपी upload करनी होगी
आवेदक को अपना फोटो upload करना होगा
पुत्री का फोटो upload करना होगा
आयु प्रमाण पत्र
उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना के लिए योग्यता
आवेदन करने वाला परिवार उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए |
इस योजना के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग आवेदन कर सकते हैं |
आवेदन करने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों की वार्षिक आय 46000 से जयदा नही होनी चाहिए |
वहीं दूसरी और शहरी क्षेत्रों के परिवार की आय 56400 से जयदा ना हो |
आवेदन वही लड़की कर सकेगी जिसकी उम्र 18 वर्ष हो गयी होगी |
जो लोग वृधवस्था पेंशन योजना, विकलांग पेन्षन योजना या विधवा पेन्षन योजना का लाभ ले रहे होंगें उन्हें आय प्रमाण पत्र देने की आवश्यता नही है, उन्हें सिर्फ़ रेजिस्ट्रेशन नंबर भरना होगा |
Shadi Anudan Online Registration
आवेदन करने से पहले आपको अपना पंजीकरण अधिकारिक पोर्टल पर करवाना होगा |
Shadi Anudan Online Registration आप निम्नलिखित तरीके से कर सकेंगे —
सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ |
अब आप जिस भी जाति से संभंध रखते हैं उस लिंक पर क्लिक करें |
इसके बाद आपके सामने आवेदन फार्म ओपन हो जाएगा |
अपनी सारी जानकारी भरें और Save पर क्लिक कर दें |
यूपी कन्या विवाह अनुदान योजना 2020 ऑनलाइन फार्म
UP Vivah Anudan Yojana Online form भरने के बाद आपको फार्म का प्रिनटाउट लेना है |
प्रिनटाउट लेने के बाद आपको सभी ज़रूरी दस्तावेज़ की फोटो कॉपी जोड़नी होगी |
आवेदन करने के 30 दिनों के भीतर आपको यह फार्म समाज कल्याण अधकारी कार्यालय में ज्मे करवाना होगा |
फार्म जमा करवाने के बाद आपको अधिकारी द्वारा रसीद दी जाएगी |
आवेदन फार्म आपको शादी से 90 दिन पहले या शादी से 90 दिन बाद जमा करवाना होगा |
Check UP Vivah Anudan Yojana Status | यूपी विवाह अनुदान योजना आवेदन की स्थिति कैसे देखें
अधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ और अपनी स्क्रीन की दाईं और आवेदन की स्थिति पर क्लिक करें |
अब पूछी हुई जानकारी दर्ज करें और Login पर क्लिक करें |
आप स्क्रीन पर विवाह अनुदान योजना की आवेदन की स्थिति देख सकेंगे |
Shadi Anudan Helpline Number
सामान्य जाति, अनुसूचित जाति जनजाति संपर्क सूत्र — 18004190001
अन्य पिछड़ा वर्ग संपर्क सूत्र — 18001805131
अल्पसंख्यक वर्ग संपर्क सूत्र — 0522-2286199