उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना | UP Viklang Pension Yojana 2019
विकलांगता मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा कोड है | विकलांगता से ग्रस्त मनुष्य आम लोगों के मुक़ाबले बहुत से काम नही कर सकता , जिसके कारण उसे ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है | हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो विकलांगता के कारण ग्रस्त है और अपना जीवन कठिनाई में व्यतीत कर रहे है | ऐसे लोगों की सहायता के लिए उत्तर प्रदेश सरकार नें एक बड़ा कदम लेते हुए, नयी योजना का शुभारंभ किया है | इस योजना का नाम है विकलांग पेंशन योजना(UP Viklang Pension Yojana).
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना
उत्तर प्रदेश सरकार विकलांग लोगों को इस योजना के तहत 1000 रुपय महीना देंगें ताकि उनके दैनिक जीवन में उन्हें ज़्यादा कठीनायओं का सामान ना करना पड़े | यह पेंशन योजना उन लोगों को दी जाएगी जो शारीरिक रूप में 40% या उस से अधिक विकलांग होंगें | सरकार द्वारा विकलांग लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने की और यह एक बहुत ही बेहतरीन कदम है | आपको बता दें कि इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र भरना होगा , जिसे भरने के बाद आप स योजना के लाभ के पात्र बनेगें | हमने इस लेख में इस योजना से संबंधित सभी बातों को आपके सामने सरलता से समझाने की कोशिश करी है , कृपया इस लेख को ध्यानपूर्वक पड़ें |
विकलांग पेंशन योजना के लिए कागजात
आपको बता दें ऑनलाइन आवेदन करने से पहले विकलांग पेंशन योजना के लिए जो जो कागजात और आवेदन के लिए पात्रता चाहिए उसे ज़रूर ध्यान पूर्वक पद लें , अगर आप इस योजना पात्रता से मेल खाते हों तभी आवेदन करें |
- आवेदक के पास विकलांगता प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है |
- बोनफ़ाइड प्रमाण पत्र होना चाहिए |
- आवेदक के पास आधार कार्ड या राशन कार्ड होना चाहिए |
- परिवार आय प्रमाण पत्र होना चाहिए |
यूपी विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्रता
- आवेदक शारीरिक रूप से विकलांग होना चाहिए |
- विकलांग व्यक्ति में विकलांगता 40% या इस से अधिक होनी चाहिए |
- आवेदक के परिवार की मासिक आय 1000 से जयदा नही होनी चाहिए |
- आवेदक अगर पहले से किसी पेशन योजना का लाभ ले रहे हों तो वह इस योजना के लिए आवेदन नही कर सकते |
- अगर आवेदक किसी सरकारी क्षेत्र में कार्यत है अर्थात काम करे हों तो भी वह इस योजना के लाभ के पात्र नही होंगें |
- अगर कोई आवेदक किसी भी वाह्न का मालिक है तो वह इस योजना के लाभ का पात्र नही होगा |
- आवेदक का बैंक में ख़ाता होना चाहिए |
विकलांग पेंशन योजना उत्तर प्रदेश के लिए आवेदन कैसे करें
- सबसे पहले यहाँ क्लिक करें |
- उसके बाद ऑनलाइन आवेदन करें के लिंक पर क्लिक करें |
- “ऑनलाइन आवेदन करें” के लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने उपर दर्शाए गये चित्र में 4 विकल्प नज़र आएँगे |
- अगर आपने पहली बार आवेदन करने जा रहे हैं तो पहले विकल्प पर क्लिक करें |
- उसके बाद आपको फॉर्म भरना होगा | पूरा फॉर्म ध्यानपूर्वक पड़ें और save के ऑप्षन पर क्लिक करें |
NOTE :— अगर आपको लगे कि आपसे भरे हुए फॉर्म में कोई ग़लती हो गयी है और आप उसे सुधारना चाहते हैं दो चित्र में दिखाई दे रहे दूसरे विकल्प पर क्लिक करें |
- क्लिक करने के बाद उपर दिख रहे चित्र के समान पेज खुलेगा , जिसमें आपको पूछी गयी जानकारी भरनी होगी |
Kya 45 present par pensan mil sakti hai
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Viklang pension yojana ke liye apply kiya magr pension nhi mili btaooo