हरियाणा में अनुसूचित जाती के लोग यदि खेती के लिए स्प्रे पंप खरीदना चाहते हैं तो वह अब 50% की सब्सिडी पर पंप खरीद सकेगें | हरियाणा सरकार नें करोना वाइरस के चलते किसानों को खेती में हुए नुकसान की भरपाई के लिए बैटरी स्प्रे पंप सब्सिडी स्कीम को शुरू करने का फ़ैसला किया है |
इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको अधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा | ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया 10 जुलाइ से शुरू हो चुकी है | आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2020 तक है | इसके बाद ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी |
बैटरी स्प्रे पंप सब्सिडी स्कीम हरियाणा
योजना का नाम — Battery Operated Spray Pump
लाभार्थी कौन होंगें — अनुसूचित जाती के किसान
अधिकारिक वेबसाइट — https://www.agriharyanacrm.com/
आवेदन करने की अंतिम तिथि — 31 July 2020
Battery Operated Spray Pump Scheme Eligibility Criteria
केवल हरियाणा के मूल निवासी ही आवेदन कर सकेंगे |
आवेदन केवल SC वर्ग के किसान ही कर सकेंगे |
जिन किसानों नें पिछले 4 साल में किसी भी प्रकार के खेती के उपकरणों के लिए सब्सिडी के लिए आवेदन नही किया होगा वह इस योजना के लिए आवेदन कर सकेंगे |
आपको रेजिस्ट्रेशन फार्म भरते समय अपने बैंक की डीटेल्स भरनी होंगी |
बैंक का नाम दर्ज करना होगा |
IFSC कोड भरना होगा |
अकाउंट नंबर दर्ज करना होगा |
PAN नंबर भी दर्ज करना होगा |
बैटरी स्प्रे पंप सब्सिडी स्कीम ऑनलाइन रेजिस्ट्रेशन
सबसे पहले तो अधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ |
अब बैटरी चलित स्प्रे पंप पर अनुदान हेतु आवेदन करें के लिंक पर क्लिक करें |
अब Proceed to apply के लिंक पर क्लिक करें |
इसके बाद आपके सामने Registration Form ओपन होगा, जिस पर आपको अपनी डीटेल्स दर्ज करनी है |
सारी जानकारी भरने के बाद अंत में Submit Details पर क्लिक कर दें |
सहायता नंबर
किसान कॉल सेंटर हेल्प लाइन नंबर — 1800-180-1551, 099158-62026
Phone — 0172-2571553, 0172-2571544
Fax Number — 0172-2563242