राजस्थान के निवासी जो विकलांगता से ग्रस्त हैं ऐसे लोग अब राजस्थान सरकार द्वारा हर महीने 500 रुपय पा सकते हैं | राजस्थान सरकार नें फ़ैसला लिया है कि 40% से अधिक विकलांगता ग्रस्त लोग अब राजस्थान विकलांग पेंशन योजना का फार्म भर आवेदन कर सकेंगे | आप विकलांगता प्रमाण पत्र किसी भी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में बनवा सकते हैं |
विकलांगता से ग्रस्त लोग अपनी रोज़ी रोटी कमाने में असमर्थ होते हैं जिस से उनका जीवन काफ़ी निर्धनता में गुज़रता है, ऐसे लोगों के जीवन में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा हर महीने 500 रुपय देकर आर्थिक मदद की जाएगी |
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य
Rajasthan Viklang Pension yojana को शुरू करने का मुख्य उदेश्य विकलांग लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है | विकलांग व्यक्ति बोझ ना लगे इसलिए उसकी आर्थिक सहयता कर सरकार का मुख्य उद्देश्य है | यदि आप भी इस योजना क अलाभ लेना चाहते हैं तो आपको आवेदन फार्म भरना होगा और उसके साथ कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ स्लगन करने होंगें |
Rajasthan Viklang Pension Yojana Eligibility
आप राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए |
40% वाले विकलांगता से ग्रस्त लोग आवेदन कर सकते हैं |
आपके परिवार की सालाना आय 25000 से जयदा नही होनी चाहिए |
यदि आप किसी अन्य सरकार योजना का लाभ ले रहे होंगें तो आप इस योजना में आवेदन नही कर सकेंगे |
कोई विकलांग व्यक्ति किसी सरकारी दफ्तर में कार्यात है तो वह भी आवेदन नही कर सकेगा |
विकलांग पेंशन योजना राजस्थान के लिए ज़रूरी कागजात
विकलांगता प्रमाण पत्र |
परिवार का वार्षिक आय प्रमाण पत्र |
बोनफ़ाइड सर्टिफिकेट |
पहचान पत्र |
बैंक पासबूक की कॉपी |
Rajasthan Viklang Pension Yojana Application Form
आप आवेदन पत्र अपनी पंचायत, तहसील या जिला कलेक्टर के दफ़्तर से प्राप्त कर सकते हैं | राजस्थान विकलांग पेंशन योजना आवेदन पत्र को भरने के बाद इसके साथ ज़रूरी दस्तावेज़ स्लगन करें और अपनी तहसील या कलेक्टर दफ़्तर में जमा करवा दें |